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किसी लड़की का केवल एक बार पीछा करना पीछा करना नहीं माना जाएगा: बॉम्बे हाई कोर्ट I

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि किसी लड़की का पीछा करने का एक भी मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 354-D के तहत पीछा करना नहीं माना जाता है। हालाँकि, अदालत ने यौन उत्पीड़न के लिए एक आरोपी की सजा को बरकरार रखा, और इस बात पर जोर दिया कि पीछा करने के लिए लगातार व्यवहार की आवश्यकता होती है। 

न्यायालय के फैसला : 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी लड़की का केवल एक बार पीछा करना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354-D के तहत पीछा करना नहीं है। एक नाबालिग लड़की का पीछा करने और यौन उत्पीड़न करने के आरोपी दो लड़कों की अपील के दौरान 5 दिसंबर, 2024 को न्यायमूर्ति गोविंद सनप ने यह फैसला सुनाया।

फैसले के मुख्य मुद्दे : 

स्टॉकिंग की परिभाषा: अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि स्टॉकिंग के लिए बार-बार या निरंतर कार्रवाई के सबूत की आवश्यकता होती है, न कि एक उदाहरण की।

मामले की पृष्ठभूमि: इस मामले में दो लड़कों के खिलाफ आरोप शामिल थे जिन्होंने पीड़िता का पीछा किया और बाद में उसके घर में प्रवेश किया, जिससे यौन उत्पीड़न का आरोप लगा।

दूसरे आरोपी को बरी करना: दूसरे आरोपी को बरी कर दिया गया क्योंकि पीछा करने या यौन उत्पीड़न में उसकी सक्रिय भागीदारी का कोई सबूत नहीं था; घटना के दौरान वह केवल पीड़िता के घर के बाहर मौजूद था।

पहला आरोपी की दोषसिद्धि : अदालत ने पहले आरोपी को पीछा करने के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन यौन उत्पीड़न के लिए उसकी सजा को बरकरार रखा। पीड़िता की गवाही, जिसकी पुष्टि उसकी बहन ने की, ने स्थापित किया कि पहले आरोपी ने पीड़िता का मुंह बंद कर दिया था और उसके स्तन दबाए थे, जो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत यौन हमला था। 

कानूनी परिणाम : यह निर्णय पीछा करने की पुष्टि करने के लिए लगातार व्यवहार के स्पष्ट सबूत की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ितों और अभियुक्तों दोनों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान सटीक रूप से लागू किए जाते हैं। यह फैसला पीछा करने और यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल के रूप में काम करता है, जो ऐसे आरोपों के लिए आवश्यक कानूनी मानकों को स्पष्ट करता है। 

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