मतदान के लिए छुट्टी न देने पर संस्थाओं पर होगी कार्रवाई

सुशील सिंह 

मुंबई: आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, सभी व्यवसाय, उद्योग और संस्थाओं को अपने श्रमिकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को 20 नवंबर को मतदान का अधिकार निभाने के लिए छुट्टी देना अनिवार्य है। जिला चुनाव अधिकारी भूषण गगराणी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई संस्था इस नियम का पालन नहीं करती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, यदि किसी मतदाता की नौकरी में अनुपस्थिति होती है, तो उस पर उल्लंघनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को छुट्टी न मिलने के कारण मतदान का अधिकार निभाने से वंचित रहना पड़ा, तो संबंधित संस्थाओं के मालिकों या पदाधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

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गगराणी ने सभी उद्योग समूहों, कंपनियों और संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी श्रमिक को मतदान के लिए पूरे दिन की छुट्टी देना संभव नहीं है, तो उन्हें कम से कम चार घंटे की छूट दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए जिला चुनाव अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

छुट्टी के बदले वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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